PM Modi degree controversy: दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक (BA) की डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।
अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को यह जानकारी जारी करने के निर्देश दिए गए थे।
इस फैसले के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय के पास प्रधानमंत्री की डिग्री का ब्यौरा सार्वजनिक करने की कोई बाध्यता नहीं रह गई है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला साल 2016 से चला आ रहा था, जब एक आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।
उन्होंने साल 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के नाम, रोल नंबर, अंक और परिणाम का विवरण मांगा था।
चूंकि माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी साल यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसलिए यह मांग विवादों में घिर गई।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को यह जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था।
आयोग का तर्क था कि विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक संस्था है और डिग्री का ब्यौरा एक सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है, जिसे जारी किया जाना चाहिए।
हालांकि, दिल्ली विश्वविद्यालय इस आदेश से सहमत नहीं था और उसने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
विश्वविद्यालय और अदालत का पक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी।
उनका मुख्य तर्क था कि छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी एक “गोपनीय और विश्वासपात्र (फिड्यूशरी)” प्रकृति की होती है।
महज जिज्ञासा या कुतूहलवश इसे किसी अजनबी को आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता।
उन्होंने यह भी कहा कि ‘निजता का अधिकार’, ‘सूचना पाने के अधिकार’ से ऊपर है।
विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अदालत को ये रिकॉर्ड दिखाने को तैयार है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता।

इसके जवाब में, आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से वकील संजय हेगड़े ने कहा कि परीक्षा परिणाम जारी करना विश्वविद्यालयों की एक सामान्य प्रक्रिया है, जो अक्सर नोटिस बोर्ड, वेबसाइट या अखबारों के माध्यम से की जाती है।
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने विश्वविद्यालय के तर्कों को स्वीकार करते हुए सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया।
अदालत ने माना कि इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार है और इसे आरटीआई के दायरे में नहीं माना जा सकता।
केजरीवाल ने भी मांगा था ब्यौरा
यह पहला मौका नहीं था जब इस तरह का मामला अदालत में पहुंचा।
इससे पहले मार्च 2023 में, गुजरात हाईकोर्ट ने भी सीआईसी के एक ऐसे ही आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्रियों का विवरण मांगा गया था।
उस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया गया था, जिन्होंने यह जानकारी मांगी थी।

इस फैसले के बाद अब यह मामला काफी हद तक विराम लगता है, जिसमें व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार को सूचना के अधिकार पर प्राथमिकता दी गई है।