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PAN Card: क्यों जरूरी है मृतक का पैन कार्ड कैंसिल करवाना? जानें पूरी प्रक्रिया और नियम

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Deceased PAN Card Cancellation: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) भारत सरकार द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की वित्तीय पहचान बताता है।

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके सभी कानूनी दस्तावेजों को बंद करवाना आवश्यक होता है, जिसमें पैन कार्ड भी शामिल है।

अगर ऐसा नहीं हुआ तो पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है और फ्रॉड, लोन धोखाधड़ी भी हो सकती है।

आइए जानते हैं मृतक का पैन कार्ड कैंसिल करवाना क्यों जरूरी है और कौन कर सकता है ये काम…

पैन कार्ड कैंसिल न कराने के जोखिम:

  1. फाइनेंशियल फ्रॉड: मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का उपयोग करके कोई भी बैंक अकाउंट खोल सकता है या लोन ले सकता है।

  2. इनकम टैक्स समस्याएं: अगर मृतक का पैन कार्ड एक्टिव रहता है, तो कोई भी उसका इस्तेमाल करके टैक्स चोरी कर सकता है।

  3. कानूनी परेशानी: अगर मृतक के नाम से कोई गैरकानूनी लेनदेन होता है, तो परिवार के सदस्यों को कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए, मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) मिलने के बाद पैन कार्ड को तुरंत कैंसिल करवा देना चाहिए।

 

मृतक का पैन कार्ड कैसे कैंसिल करें?

कौन कर सकता है आवेदन?

  • मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir)

  • परिवार का कोई सदस्य (संबंध प्रमाण के साथ)

आवश्यक दस्तावेज

  • मृतक का पैन कार्ड (मूल या कॉपी)

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

  • आवेदक का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी)

  • मृतक और आवेदक के बीच संबंध का प्रमाण (जैसे—परिवार रजिस्टर, एफिडेविट)

 

पैन कार्ड कैंसिल करने की प्रक्रिया

विधि 1: ऑफलाइन आवेदन

  1. नजदीकी आयकर कार्यालय (Income Tax Office) जाएं।

  2. पैन सरेंडर/कैंसिलेशन फॉर्म लें और भरें।

  3. सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।

  4. फॉर्म जमा करें और रसीद लें।

  5. प्रक्रिया पूरी होने पर पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

विधि 2: ऑनलाइन आवेदन (NSDL/UTIITSL वेबसाइट के माध्यम से)

  1. NSDL पैन पोर्टल या UTIITSL पर जाएं।

  2. “Changes or Correction in PAN Data” का विकल्प चुनें।

  3. फॉर्म 49A भरें और “Request for Cancellation of PAN” का चयन करें।

  4. मृतक की जानकारी और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें।

  5. आवेदन शुल्क (₹85 + GST) का भुगतान करें।

  6. सबमिट करने के बाद, प्रक्रिया पूरी होने पर पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।

 

क्या करें अगर मृतक टैक्सपेयर थे?

  • अगर मृतक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, तो सबसे पहले अंतिम आयकर रिटर्न (Final ITR) फाइल करें।

  • सभी बकाया टैक्स का भुगतान करें।

  • इसके बाद ही पैन कार्ड कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू करें।

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन कार्ड कैंसिल करवाना एक जिम्मेदारी है।

इससे फाइनेंशियल फ्रॉड और कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है।

आयकर विभाग द्वारा दी गई प्रक्रिया का पालन करके आसानी से पैन कार्ड को रद्द करवाया जा सकता है।

इस प्रकार, मृतक के पैन कार्ड को समय पर कैंसिल करके आप धोखाधड़ी और कानूनी मुसीबतों से बच सकते हैं।

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