NEET Exam Hearing In Dark Room: सोमवार 23 जून को इंदौर हाईकोर्ट में NEET-UG Exam मामले की सुनवाई हुई।
यह सुनवाई NEET-UG परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर थी, जहां एग्जाम के दौरान बिजली चली गई थी और कई बच्चों को अंधेरे में एग्जाम देने पड़े थे।
सुनवाई के दोरान इंदौर हाईकोर्ट ने एक अनूठा प्रयोग किया और सुनवाई के दौरान कमरे की लाइटें बंद कर दीं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अंधेरे में छात्र परीक्षा दे सकते हैं।
13 मिनिट बंद रही लाइट
यह सुनवाई करीब 13 मिनट तक अंधेरे में चली, जिसमें न्यायाधीश ने कहा,
“हम देखना चाहते हैं कि अंधेरे में काम करना संभव है या नहीं।”
क्या है पूरा मामला?
NEET-UG 2024 की परीक्षा के दौरान इंदौर के कई केंद्रों पर बिजली चले जाने के कारण छात्रों को अंधेरे में पेपर हल करना पड़ा।
इसकी शिकायत करते हुए कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई।

कोर्ट ने क्या कहा?
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न्यायमूर्ति सुभोद अभ्यंकर ने कहा कि वे यह जांचना चाहते हैं कि क्या अंधेरे में परीक्षा देना संभव है।
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कोर्ट ने 13 मिनट तक अंधेरे में सुनवाई की, जिसमें वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि अंधेरे में पढ़ना मुश्किल है, तो छात्र परीक्षा कैसे दे पाए होंगे?
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NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के वकील तुषार मेहता ने कहा कि परिणाम घोषित हो चुका है और इंदौर का छात्र टॉपर भी रहा है, इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।
क्या सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी?
याचिकाकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग की, लेकिन NTA ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य नहीं हैं और बिजली जाने पर वे काम भी नहीं करते।

क्या दोबारा परीक्षा होगी?
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याचिकाकर्ता ने प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा की मांग की।
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NTA ने कहा कि 75,000 से अधिक छात्रों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, इसलिए दोबारा परीक्षा संभव नहीं।
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हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और अगली सुनवाई 30 जून को तय की।
इंदौर के 49 केंद्रों का रिजल्ट अभी होल्ड
इंदौर के 49 परीक्षा केंद्रों के रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है, जहां बिजली कटौती की शिकायतें थीं।
कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि जरूरी लगा, तो दोबारा परीक्षा पर विचार किया जा सकता है।