MP New Promotion Rules: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लंबे समय से लंबित पदोन्नति (प्रमोशन) के मुद्दे को हल करने के लिए “मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025” को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट द्वारा इसे पास किए जाने के 48 घंटे के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसे अधिसूचित कर दिया।
इन नियमों के तहत SC/ST और आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, साथ ही पारदर्शी और योग्यता-आधारित पदोन्नति प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।
क्यों बनाए गए नए नियम?
-
पिछले 9 साल से प्रमोशन रुके होने के कारण हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए।
-
इससे सरकारी कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ा।
-
नए नियमों में आरक्षण, योग्यता और पारदर्शिता को ध्यान में रखा गया है।
नए नियमों के प्रमुख बिंदु
1. SC/ST को मिलेगा आरक्षण
-
सीधी भर्ती वाले पदों पर SC को 16% और ST को 20% आरक्षण दिया जाएगा।
-
प्रमोशन में भी इसी अनुपात में आरक्षण लागू होगा।
-
DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) में अगर SC/ST वर्ग का कोई सदस्य नहीं है, तो उस वर्ग के एक अधिकारी को समिति में शामिल किया जाएगा।
2. हर DPC में SC/ST अधिकारी का अनिवार्य प्रतिनिधित्व
-
विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) में SC/ST वर्ग के अधिकारियों को शामिल करना अनिवार्य होगा।
-
अगर समिति के मुख्य 3 सदस्यों में कोई SC अधिकारी नहीं है, तो एक SC अधिकारी को जोड़ा जाएगा।
-
इसी तरह, ST अधिकारी न होने पर एक ST अधिकारी को समिति में शामिल किया जाएगा।
-
समिति के अध्यक्ष: संबंधित विभाग के सचिव
-
सदस्य: उपसचिव या उच्च पदाधिकारी (GAD से)
-
3. पदोन्नति के लिए CR (Confidential Report) का महत्व
-
सेवा अवधि: पदोन्नति के लिए न्यूनतम 5 साल की सेवा आवश्यक।
-
CR आधारित चयन:
-
पिछले 5 वित्तीय वर्षों की CR देखी जाएगी।
-
यदि 5 साल की CR उपलब्ध नहीं है, तो 7 साल तक के रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकेगा।
-
न्यूनतम अंक:
-
सामान्य वर्ग के लिए 15 अंक
-
आरक्षित वर्ग के लिए 14 अंक (यदि योग्य उम्मीदवार न मिले)
-
-
4. किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पदोन्नति?
-
जो कर्मचारी निलंबित हैं।
-
अगर किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या आपराधिक मामला लंबित है, तो उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी।
-
ऐसे मामलों में अस्थायी पदोन्नति दी जा सकती है, जिसे बाद में स्थायी किया जा सकता है।
5. 2028 तक लागू रहेंगे नियम
-
-
ये नियम 2024 से 2028 तक लागू रहेंगे।
-
5 साल बाद इनमें संशोधन किया जा सकेगा।
-
विवाद होने पर क्या होगा?
सरकार ने हाईकोर्ट में केवियट दायर कर दी है, ताकि नए नियमों पर रोक न लगे।
हमने 9 वर्ष से लंबित शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ किया है, जिससे युवाओं को भी शासकीय सेवा में 2 लाख अवसर मिलेंगे। pic.twitter.com/yEanFCGajO
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 19, 2025
कुलमिलाकर मध्यप्रदेश सरकार के इन नए नियमों से कर्मचारियों को लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति मिलने की उम्मीद है।
साथ ही, आरक्षित वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर सरकार ने समावेशी नीति अपनाई है।
अब देखना है कि इन नियमों का कितना सकारात्मक प्रभाव होता है।