Vijay Shah Case Closed: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई को हाईकोर्ट ने बंद कर दिया है।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है, जहां यह मामला पहले से लंबित है।
हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अनवींद्र कुमार सिंह की पीठ ने सोमवार को मामले को समाप्त कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था।
ये घटिया नीच आदमी मध्यप्रदेश सरकार का भाजपा मंत्री विजय शाह है, भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बता रहा है।
2 शब्द इस नीचता के लिए? pic.twitter.com/fuIbIsHnP4
— Srinivas BV (@srinivasiyc) May 13, 2025
इस बयान को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की थी।
कोर्ट ने मंत्री के बयान को “गटर छाप” बताया और तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
हालांकि, अगले दिन हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को “कमजोर और असंतोषजनक” बताया और सरकार के रुख पर नाराजगी जताई।
विजय शाह ने मांगी तीन बार माफी
मामले के तूल पकड़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर तीन बार सार्वजनिक माफी भी मांगी थी।
उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर लिखित और वीडियो माफीनामा जारी करते हुए अपने शब्दों को भाषाई भूल बताया था।
विजय शाह का माफीनामा
विजय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा, “पहलगाम की घटना से मैं आहत हूं। सेना और राष्ट्र के प्रति मेरा आदर हमेशा रहा है।
अगर मेरे शब्दों से किसी धर्म, समुदाय या देशवासी को ठेस पहुंची हो, तो मैं अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए पूरी भारतीय सेना, कर्नल सोफिया और देशवासियों से माफी मांगता हूं।”
जयहिन्द,
पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मैं मन से बहुत दुखी एवं विचलित हूँ, मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर एवं सम्मान हमेशा रहा है।
मेरे द्वारा कहे गये शब्दो से समुदाय, धर्म, देशवासियो को दुख पहुँचा है, यह मेरी भाषाई भूल थी, pic.twitter.com/3dU0Jt4QF6
— Dr. Kunwar Vijay Shah (@KrVijayShah) May 23, 2025
इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था हाईकोर्ट को निर्देश
28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट से कार्रवाई रोकने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले से लंबित है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने अपनी कार्यवाही समाप्त कर दी।

अब क्या होगा आगे?
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां विजय शाह के विवादित बयान पर सुनवाई होनी है।
हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से कोई और कार्रवाई न करने का फैसला किया है।